NEET RESULT 2024 सुप्रीम कोर्ट का आदेश: ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से देनी होगी NEET परीक्षा

NEET RESULT 2024
NEET RESULT 2024

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा के नतीजों पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है, और अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। यह निर्णय जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई के दौरान लिया।

NEET RESULT 2024 :एनटीए का पक्ष

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कहा कि छात्रों के डर को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। NEET-UG 2024 परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा का परिणाम 23 जून को जारी किया जाएगा, जिसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी।

याचिकाओं का विवरण

याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट तीन याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिनमें अनियमितताओं और NTA द्वारा 1500 से अधिक उम्मीदवारों को “लॉस ऑफ टाइम” के आधार पर परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने के संबंध में संदेह जताने के लिए NEET-UG 2024 के नतीजों को चुनौती दी गई है।

प्रमुख याचिकाएं

  1. फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे द्वारा दायर याचिका: इसमें NTA के ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को “मनमाना” बताया गया। पांडे ने लगभग 20,000 छात्रों से समर्थन जुटाया, जिसमें दिखाया गया कि कम से कम 1,500 छात्रों को लगभग 70-80 अंक ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए गए थे।

  2. एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन द्वारा दायर याचिका: इसमें NEET-UG 2024 के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया और कहा कि कुछ छात्रों को 720 में से 718 और 719 अंक मिलना “स्टैटिकली रूप से असंभव” था। उन्होंने पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी होने तक काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की।

  3. नीट उम्मीदवार जरीपिति कार्तिक द्वारा दायर याचिका: इसमें परीक्षा के दौरान कथित “लॉस ऑफ टाइम” के लिए मुआवजे के रूप में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी, और NTA से इस मामले में दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है।

Leave a Comment